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व्यभिचार साबित होने पर पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं देना होगाः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली-सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि तलाकशुदा पत्नी को व्यभिचार साबित होने पर गुजारा भत्ता नहीं देना होगा। यह आदेश पति द्वारा अपनी पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण के भुगतान के खिलाफ दायर याचिका पर आया है। सी. आर. पी. सी. की धारा 125 (4) व
द मुद्दा · क्यों यह अहम है
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उच्चतम न्यायालय का फैसला भारत में तलाकशुदा महिलाओं को प्रभावित करता है, जिन्हें व्यभिचार साबित होने पर अपने पूर्व पतियों से कम वित्तीय सहायता का सामना करना पड़ सकता है।